शिक्षिका पर लगा गंभीर आरोप दर्ज हुई FIR न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई

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महिला परामर्श केंद्र के काउंसिलिंग रजिस्टर में कथित तौर पर काट-छांट और दस्तावेज में हेरफेर के मामले में सिविल लाइन पुलिस ने एक शिक्षिका और महिला थाना की काउंसलर के खिलाफ अपराध दर्ज किया है. पुलिस ने न्यायालय के आदेश के पालन में रीतू पाण्डेय (मिश्रा) और काउंसलर आशा सिंह के खिलाफ बीएनएस की धारा 337 और 340 के तहत मामला दर्ज किया है.

शिकायतकर्ता सुधांशु मिश्रा के अनुसार उनकी पत्नी रीतू पाण्डेय (मिश्रा केंद्रीय विद्यालय रायगढ़ में प्राथमिक शिक्षिका हैं.) उन्होंने महिला परामर्श केंद्र में शिकायत की थी. शिकायत के बाद 12 जून 2023 को अंतिम काउंसिलिंग में महिला थाना की काउंसलर आशा सिंह ने दोनों पक्षों की काउंसिलिंग की थी.

प्रमाणित प्रति और चालान में अंतर का दावाशिकायतकर्ता का आरोप है कि काउंसिलिंग के दौरान रजिस्टर में उनकी पत्नी की ओर से महिला थाना में चल रहे प्रकरण को खारिज कराने की बात दर्ज की गई थी. इस पर पति-पत्नी और काउंसलर के हस्ताक्षर भी होने का दावा किया गया है.बाद में पत्नी की ओर से सरकंडा थाने में पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया गया.

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि बाद में प्राप्त प्रमाणित प्रति और चालान में अंतर सामने आया. इसके आधार पर उन्होंने काउंसिलिंग रजिस्टर में काट-छांट कर दस्तावेज में हेरफेर किए जाने की शिकायत की.

सुधांशु मिश्रा के मुताबिक उन्होंने मामले में आईजी, एसपी और महिला थाना में शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया. मामले में अधिवक्ता धनंजय मिश्रा ने न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया था. प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट कुमारी रिया चक्रवर्ती के आदेश के बाद सिविल लाइन पुलिस ने 18 सितंबर 2026 को अपराध क्रमांक 1282 दर्ज किया.

पुलिस अब मामले में काउंसिलिंग रजिस्टर और संबंधित दस्तावेजों की जांच कर रही है.पुराने 498-ए प्रकरण का भी उल्लेखशिकायतकर्ता ने यह भी दावा किया है कि उनकी पत्नी की ओर से दर्ज कराया गया पूर्व 498-ए का मामला हाईकोर्ट से खारिज हो चुका है. पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर में लगाए गए आरोपों की जांच के बाद ही दस्तावेजों में कथित हेरफेर और उसकी जिम्मेदारी को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी

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