रायपुर। राजधानी रायपुर में डायल-112 सेवा में तैनात एक आरक्षक को ड्यूटी में लापरवाही और घटनास्थल पर अमर्यादित व्यवहार करने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) उमेश प्रसाद गुप्ता द्वारा निलंबन आदेश जारी किया गया है। पुलिस प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की है।
जारी आदेश के अनुसार, 30 जून 2026 की रात लगभग 11 बजे सिटी सेंटर मॉल के सामने स्थित सर्विस रोड पर एक कार और बाइक के बीच सड़क दुर्घटना हुई थी। घटना की सूचना तत्काल डायल-112 कंट्रोल रूम को दी गई, जिसके बाद मौके पर पुलिस सहायता पहुंचाई जानी थी। आरोप है कि डायल-112 में तैनात आरक्षक संदीप शर्मा निर्धारित समय पर घटनास्थल नहीं पहुंचे और काफी विलंब से मौके पर पहुंचे, जिससे आवश्यक पुलिस सहायता प्रभावित हुई।
प्राथमिक जांच के दौरान यह भी सामने आया कि घटनास्थल पर मौजूद लोगों के साथ आरक्षक का व्यवहार मर्यादित नहीं था। शिकायत में उनके अमर्यादित और गैर-पेशेवर आचरण का भी उल्लेख किया गया, जिसे पुलिस प्रशासन ने गंभीर अनुशासनहीनता माना।
इन आरोपों के आधार पर पुलिस उपायुक्त उमेश प्रसाद गुप्ता ने तत्काल प्रभाव से आरक्षक संदीप शर्मा को निलंबित करने का आदेश जारी किया। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें रक्षित केंद्र, रायपुर से संबद्ध किया गया है। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निलंबन अवधि के दौरान उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमों के तहत नियमानुसार निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि डायल-112 जैसी आपातकालीन सेवा में तैनात कर्मचारियों की जिम्मेदारी समय पर घटनास्थल पहुंचकर पीड़ितों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराना है। किसी भी प्रकार की लापरवाही, विलंब या आमजन के साथ अनुचित व्यवहार को विभाग गंभीरता से लेता है और ऐसे मामलों में सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है।
इस कार्रवाई को पुलिस विभाग द्वारा जवाबदेही और आपातकालीन सेवाओं की कार्यक्षमता बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मामले की विभागीय जांच आगे भी जारी रहेगी और जांच के निष्कर्षों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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डायल-112 के आरक्षक पर गिरी गाज, ड्यूटी में लापरवाही और अमर्यादित व्यवहार के आरोप में तत्काल निलंबित

