अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना इतना आसान नहीं! छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने लागू किया नया नियम

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छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने संबंधी नियमों में बड़ा बदलाव किया है. इस नए बदलाव के बाद अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को लाइसेंस प्रक्रिया के दौरान ही ट्रैफिक नियमों से जुड़ा एक विशेष वीडियो देखना अनिवार्य कर दिया गया है. ये कदम लगातार हो रहे सड़क हादसों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है.

परिवहन विभाग द्वारा लागू इस नए नए नियम के तहत, ड्राइविंग लाइसेंस का ऑनलाइन टेस्ट या परीक्षा प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों को 10 से 15 मिनट का एक जागरूकता वीडियो दिखाया जाएगा. जिसके बाद ही लाइसेंस की आगे की प्रक्रिया पूरी होगी. विभाग द्वारा दिखाए जाने वाले इस वीडियो में परिवहन विभाग ने द्वारा सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों के बारे में जानकारी दी जाएंगी. इसके साथ सड़क पर लगे साइनबोर्ड और चिन्हों के बारे में भी बताया जाएगा.

इस 10 से 15 मिनट के वीडियो में नशे में वाहन चलाने के नुकसान, ट्रैफिक सिग्नलों के अर्थ, सड़क पर ड्राइविंग के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों, और यातायात नियमों के पालन से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां विस्तार से शामिल की गई हैं. अभ्यार्थी द्वारा ये वीडियो देखने के बाद अवेयरनेस प्रोग्राम का सर्टिफिकेट भी मिलेगा

.इस बारे में जिला परिवहन अधिकारी अतुल असैया का कहना है कि विभाग द्वारा लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में अभ्यार्थियों को एक 10 से 15 मिनट का वीडियो दिखाया जा रहा है. वीडियो देखे बिना लाइसेंस की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी. इस नियम का प्रयास यही है कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाए जाए और लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरुक हो.

गौरतलब कि ट्रैफिक नियमों की अनदेखी की वजह से हर साल देश में सड़क दुर्घटना में हजारों लोगों की मौत होती हैं तो कई लोग अपने-पैर खो बैठते हैं. छत्तीसगढ़ में साल 2025 के दौरान सड़क हादसों में 6,967 लोगों की मौत हुई है. इसके अलावा, साल 2026 के शुरुआती 5 महीनों (31 मई 2026 तक) में ही राज्य के भीतर 6,891 सड़क दुर्घटनाएं सामने आ चुकी हैं.

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