सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश पर बड़ी कार्रवाई, VIP एस्टेट में 6 अवैध व्यावसायिक प्रतिष्ठान सील

illegal commercial establishments sealed (1)

रायपुर। सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार रायपुर नगर पालिक निगम ने आवासीय क्षेत्रों में बिना अनुमति संचालित व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में नगर निगम जोन क्रमांक-9 के पंडित मोतीलाल नेहरू वार्ड क्रमांक-9 अंतर्गत वीआईपी एस्टेट में अशोका रतन के सामने आवासीय क्षेत्र में संचालित छह अवैध व्यावसायिक परिसरों को सीलबंद किया गया।

नगर निगम के अनुसार, संबंधित व्यवसायियों को नियमानुसार नोटिस जारी कर व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद गतिविधियां जारी रहने पर निगम की टीम ने संबंधित परिसरों में ताला लगाकर सीलिंग की कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान स्थल पंचनामा भी तैयार किया गया।

यह कार्रवाई रायपुर जिला कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह के आदेश, नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश और जोन-9 जोन कमिश्नर राकेश शर्मा के मार्गदर्शन में की गई। अभियान में कार्यपालन अभियंता शरद ध्रुव, सहायक अभियंता सैयद जोहेब, उप अभियंता रविप्रभात साहू सहित जोन-9 के नगर निवेश विभाग की टीम शामिल रही।

कार्रवाई के दौरान नगर निगम मुख्यालय की नगर निवेश उड़नदस्ता टीम और रायपुर जिला पुलिस कमिश्नरेट की टीम भी मौके पर मौजूद रही। नगर निगम ने स्पष्ट किया कि आवासीय क्षेत्रों में बिना अनुमति संचालित व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *