महासमुंद के सपना बार में देर रात हुआ विवाद, पीड़ित ने धार्मिक आस्था और समाज के अपमान का भी लगाया आरोप
महासमुंद | The Honey Badger News Desk
महासमुंद शहर के एक बार में देर रात हुए विवाद ने गंभीर कानूनी मोड़ ले लिया है। एक युवक की शिकायत पर महासमुंद थाना पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ मारपीट, जान से मारने की धमकी, जातिसूचक अपमान और अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले में आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और एससी/एसटी एक्ट की गंभीर धाराएं लगाई गई हैं।
क्या है पूरा मामला?
पुलिस में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार, महासमुंद जिले के भलेसर निवासी विवेक कुमार कुर्रे ने शिकायत दर्ज कराई है कि वह महासमुंद स्थित सपना बार में वेटर का काम करता है। शिकायतकर्ता के मुताबिक 20 जून की रात वह बार में ड्यूटी पर था। इसी दौरान आरोपी हर्ष चन्द्राकर अपने साथियों के साथ बार में शराब पीने पहुंचा।
शिकायत में कहा गया है कि 21 जून की रात लगभग 12:10 बजे बार बंद होने के समय आरोपी ने उसे अपने साथ शराब पीने के लिए चलने को कहा। जब उसने जाने से मना किया तो आरोपी कथित रूप से नाराज हो गया और उसके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी।
जातिसूचक टिप्पणियों का आरोप
पीड़ित ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि आरोपी उसकी जाति के बारे में जानकारी रखता था और उसने कथित रूप से जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अपमानित किया। शिकायतकर्ता का यह भी कहना है कि आरोपी ने उसके समाज और उनके आराध्य संत गुरु घासीदास बाबा के प्रति भी आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिससे उसकी धार्मिक एवं सामाजिक भावनाएं आहत हुईं।
मारपीट और जान से मारने की धमकी का आरोप
एफआईआर में दर्ज कथन के अनुसार, विवाद बढ़ने पर आरोपी ने कथित रूप से शिकायतकर्ता को धक्का दिया, गाली-गलौज की और हाथ-मुक्कों से मारपीट की। साथ ही जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है।
CCTV में कैद होने का दावा
शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया है कि घटना के दौरान बार के मैनेजर, अन्य कर्मचारी और संचालक मौजूद थे तथा पूरी घटना बार में लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हुई है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज सहित अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है।
किन धाराओं में दर्ज हुआ मामला?
महासमुंद थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ निम्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है:
भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023
- धारा 296 – अश्लील/अपमानजनक कृत्य या शब्द
- धारा 115(2) – स्वेच्छा से चोट पहुंचाना
- धारा 351(3) – आपराधिक धमकी
- धारा 302 – धार्मिक भावनाओं/आस्था को ठेस पहुंचाने से संबंधित प्रावधान (एफआईआर में उल्लिखित)
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम
- धारा 3(1)(r)
- धारा 3(1)(s)
- धारा 3(1)(v)
इन धाराओं के तहत दर्ज अपराधों की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है।
पुलिस ने शुरू की जांच
एफआईआर क्रमांक 0367/2026 महासमुंद थाना में 21 जून 2026 को दर्ज की गई। मामले की जांच पुलिस द्वारा शुरू कर दी गई है और संबंधित साक्ष्यों, गवाहों के बयान तथा सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल की जा रही है।
The Honey Badger Disclaimer
यह समाचार पुलिस में दर्ज एफआईआर और शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों पर आधारित है। आरोपी का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा। जांच पूरी होने और न्यायालय के अंतिम निर्णय तक सभी आरोप केवल आरोप माने जाएंगे।


