मां-बेटी हत्याकांड में तीन आरोपियों को फांसी, एक को उम्रकैद

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सूरजपुर. जिले के बहुचर्चित हेड कॉन्स्टेबल की पत्नी और 11 वर्षीय बेटी की हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने गुरुवार को सजा का ऐलान कर दिया. अदालत ने मुख्य आरोपी कुलदीप साहू समेत तीन आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है. वहीं चौथे आरोपी आर्यन विश्वकर्मा को उम्रकैद की सजा दी गई है. फांसी की सजा पाने वाले अन्य दो आरोपियों में चंद्रकांत चौधरी और फूल सिंह शामिल हैं.

करीब दो साल पहले हुई इस सनसनीखेज वारदात ने पूरे छत्तीसगढ़ को झकझोर दिया था. आरोपियों ने हेड कॉन्स्टेबल की पत्नी और उसकी 11 वर्षीय बेटी की हत्या कर शवों को ठिकाने लगाने का प्रयास किया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई.

अदालत ने सुनवाई पूरी होने के बाद चारों आरोपियों को दोषी करार दिया था. इसके बाद 8 अक्टूबर को सजा की मात्रा पर फैसला सुनाया गया.

दोषी ठहराए जाने के बाद सामने आई थी तस्वीर

इससे पहले आरोपियों को दोषी करार दिए जाने के बाद अदालत परिसर से बाहर लाए जाने के दौरान मुख्य आरोपी कुलदीप साहू के चेहरे पर मुस्कान नजर आई थी. उसकी यह तस्वीर सामने आने के बाद मामले को लेकर लोगों में काफी चर्चा हुई थी. हालांकि अदालत ने साक्ष्यों और सुनवाई के आधार पर चारों आरोपियों को दोषी माना और अब तीन को मृत्युदंड तथा एक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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