17 आपराधिक मामलों में नाम, मोनिका सचदेव पर जिला बदर की कार्रवाई

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रायपुर समेत 6 जिलों की सीमा से 2 माह के लिए निष्कासन, मारपीट, वसूली, लूट, आबकारी और NDPS एक्ट के मामले दर्जरायपुर कमिश्नरेट पुलिस ने लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त आरोपीया मोनिका सचदेव के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की है। पुलिस के मुताबिक, मोनिका सचदेव थाना टिकरापारा की सक्रिय गुंडा बदमाश एवं गैंग हिस्ट्रीशीटर है।

पुलिस के अनुसार, वर्ष 2005 से अब तक उसके खिलाफ सिटी कोतवाली, टिकरापारा, गोलबाजार और सिविल लाइन थानों में कुल 17 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।

इन मामलों में मारपीट, अवैध वसूली, लूट, आबकारी एक्ट और एनडीपीएस एक्ट से जुड़े अपराध शामिल हैं।पुलिस उपायुक्त पश्चिम क्षेत्र के प्रतिवेदन के आधार पर हुई जांच के बाद छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 के तहत कार्रवाई प्रस्तावित की गई।

पुलिस के मुताबिक, उसकी गतिविधियों से रावतपुरा कॉलोनी क्षेत्र में भय का माहौल होने तथा लोगों के शिकायत करने से डरने की बात भी सामने आई।इसके बाद पुलिस कमिश्नर रायपुर ने 30 सितंबर 2026 को जिला बदर का आदेश जारी किया।

आदेश के तहत मोनिका सचदेव को रायपुर, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद, बलौदाबाजार और गरियाबंद—इन 6 जिलों की राजस्व सीमाओं से 2 माह के लिए निष्कासित किया गया है।पुलिस का कहना है कि शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना मजबूत करने के लिए आदतन एवं असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

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