कटनी CSP नेहा पच्चीसिया को हाईकोर्ट से झटका, SP के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

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मध्य प्रदेश: कटनी की पदस्थ महिला CSP नेहा पच्चीसिया से जुड़े प्रभार और अधिकार क्षेत्र के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। CSP ने पुलिस अधीक्षक (SP) द्वारा उनका प्रभार और प्रशासनिक कार्यक्षेत्र वापस लिए जाने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

याचिका में SP के आदेश को चुनौती देते हुए महिला CSP ने अपने पूर्व प्रभार और अधिकार क्षेत्र को वापस दिए जाने की मांग की थी। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक कुमार सिंह की एकलपीठ में हुई।

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सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद SP के आदेश पर फिलहाल कोई रोक नहीं लगी है।

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बताया गया है कि संबंधित CSP पिछले करीब पांच महीने से अपने पूर्व प्रभार से बाहर हैं। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब उनके प्रभार और प्रशासनिक अधिकारों को लेकर स्थिति SP के आदेश के अनुरूप ही बनी रहेगी।यह मामला कटनी पुलिस महकमे में CSP के प्रभार और प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र को लेकर सामने आया था। हाईकोर्ट के फैसले को इस मामले में अहम माना जा रहा है।

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